जशपुर 1 अक्टूबर 2026 /छ.स्टे.पॉ.डि.कं. लिमि. कुनकुरी के अधीक्षण अभियंता वृत्त ने अमृत बेक कनिष्ठ अभियंता (वितरण केन्द्र) पत्थलगांव के द्वारा अपने कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के कारण दिनांक 29.09.2026 को पत्थलगांव संभाग के ग्राम पाकरगांव में हुई घातक विद्युत दुर्घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि के दौरान कम्पनी के नियमानुसार अनुज्ञेय जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी।
इस आदेश के प्रभावशीलता के दौरान श्री अमृत बेक कनिष्ठ अभियंता का मुख्यालय तत्काल प्रभाव से कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सं./ सं) संभाग जशपुर में किया जाता है।

publiccg Chhattisgarh NEWS