
जशपुर/ जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संकलन कर प्रकरणों को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को दण्डित कराने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कांसाबेल के गंभीर पॉक्सो प्रकरण में विवेचक थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है।
घटना का विस्तृत विवरण
थाना कांसाबेल में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी 07 वर्षीय बच्ची दिनांक 09.08.2026 को शाम करीब 06:00 बजे गांव के एक व्यक्ति के घर में टी.व्ही. देखते हुए खाना खा रही थी।
इसी दौरान आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू वहां आया और पीड़िता को “रोटी खाने चलो” कहकर अपने साथ ले गया। आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया तथा वहां पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़िता वापस नहीं आई तो उसके परिजन उसे खोजने के लिए जाने लगे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति पीड़िता को लेकर वापस आता दिखाई दिया। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखा था, जहां पीड़िता वस्त्र धारण कर रही थी तथा आरोपी विनोद एक्का भी वस्त्र धारण कर रहा था।
इसके बाद दिनांक 10.08.2026 को पीड़िता की माँ द्वारा उससे घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने अपनी माँ को बताया कि आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटे दादू द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना के संबंध में उसकी माँ ने परिजनों को जानकारी दी।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को थाना कांसाबेल में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 151/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू के विरुद्ध धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा की गई कुशल विवेचना
पूर्व में विवेचक जितेन्द्र ताम्रकार 2 माह में एक और प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा कराई गई है उक्त प्रकरण में थानां कांसाबेल के आरोपी के द्वारा 13 साल की बच्ची से लगातार पिछले 3 साल से बलात्कार किया जा रहा था प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता एवं संबंधित साक्षियों के कथन दर्ज किये गये। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत संकलित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 96, 65(2), 127(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पत्र दिनांक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस में न्यायालय से सजा. FIR के मात्र 40 दिन में आरोपी को सज़ा
जशपुर पुलिस द्वारा प्रकरण hu में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए दिनांक 02.09.2026 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 24.09.2026 को निर्णय पारित किया गया।इस प्रकार अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस के भीतर आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।प्रकरण की सुनवाई माननीय श्री जनार्दन खरे, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अनुपम कुमार तिर्की द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।
विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।माननीय न्यायालय द्वाराआरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष को निम्नानुसार दण्डित किया गया अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में पृथक से कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त सभी कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है, पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की सशक्त कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

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