कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण, बिना अनुमोदित स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध

आज कृषि विभाग, विकासखंड साजा की टीम द्वारा नगर पंचायत देवकर में संचालित कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कृषि आदानों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वैधानिक दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान श्रीजल कृषि केन्द्र एवं आहान कृषि केन्द्र, देवकर में कीटनाशकों के विक्रय हेतु अनुमोदित स्त्रोत प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाए जाने पर संबंधित कीटनाशकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। उक्त कार्रवाई कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियम, 1971 के प्रावधानों के तहत की गई। इसी क्रम में चंद्राकर कृषि केन्द्र, देवकर के निरीक्षण के दौरान रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच हेतु 04 उर्वरक नमूने लिए गए, जिन्हें नियमानुसार परीक्षण के लिए प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण परिणाम के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

औचक निरीक्षण के दौरान दिनेश कुमार धुर्वे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड साजा एवं विनय कुमार शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय साजा उपस्थित रहे। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोरध्वज डडसेना के द्वारा जिले में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं नमूना संकलन की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही गई है।

About आशुतोष गुप्ता पत्थलगांव

Check Also

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) पर जनपरामर्श

दुर्ग में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंध जैसे मुद्दों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *