
पत्थलगांव। ग्राम लुडेग में भूमि नामांतरण से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने प्रवीण टोप्पो एवं जोन टोप्पो के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) एवं 34 (समान आशय) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

रायगढ़ निवासी विकास अग्रवाल द्वारा थाना पत्थलगांव में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम लुडेग स्थित खसरा नंबर 132/2/क/1 एवं 132/2/ख के नामांतरण में कथित रूप से नाम की समानता का दुरुपयोग करते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की गई। शिकायत के अनुसार, वर्ष 1984 में उक्त भूमि का विधिवत विक्रय धरमदास तिग्गा के नाम हो चुका था, लेकिन वर्ष 2014 में आरोपी प्रवीण टोप्पो एवं जोन टोप्पो ने अपने पिता धरमदास टोप्पो के मृत्यु प्रमाण-पत्र का उपयोग कर स्वयं को वैध वारिस बताकर भूमि अपने नाम नामांतरित करा ली।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से नामांतरित भूमि की आड़ लेकर उनकी खसरा नंबर 132/2/ड/2 स्थित भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उन्हें अपनी ही भूमि पर जाने से रोका जा रहा है।
शिकायत के आधार पर पत्थलगांव पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद धारा 420 एवं 34 IPC के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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